महतारी वंदन योजना 2024 | Mahtari Vandan Yojana 2024

इस लेख में महतारी वंदन योजना की सम्पूर्ण जानकारी दिया गया है।

महतारी वंदन योजना 2024| Mahtari Vandan Yojana 2024

Mahtari Vandan Yojana

प्रदेश मे महिलाओ के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर मे सतत सुधार तथा परिवार मे उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु , समाज मे महिलाओं के प्रति भेदभाव , असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने , स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर मे सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्री परिषद द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में "महतारी वंदन योजना" लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है , जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओ को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |

  • पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000
  • महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना क्रियान्वित है।
  • ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदनो का पंजीयन दिनांक 05 फ़रवरी 2024 से प्रारंभ होगा।
  • आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 फ़रवरी 2024 है।
  • यह योजना 01 मार्च 2024 से लागू की जा रही है।
  • योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
  • Download महतारी वंदन योजना फॉर्म PDF
  • Download शपथ पत्र PDF

देखिए आवेदन फार्म कैसे भरे ?

योजनांनर्गत पात्रता।

  • विवाहित महिला जो छतीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।
  • आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी योजना के लिए पात्र होंगी।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज।

  • स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटी स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज। (निवास प्रमाण-पत्र / राशन कार्ड/ मतदाता पहचान-पत्र / आधार कार्ड)
  • स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड
  • स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड। (यदि हो तो)
  • महिला के विवाहित होने की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज-विवाह प्रमाण पत्र/ राशन कार्ड / आधार कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / निवास प्रमाण पत्र/ ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र। यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला द्वारा स्वघोषणा शपथ- पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है
  • विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
  • परित्यक्ता/ तलाकशुदा होने की स्थिति में समाज द्वारा / वार्ड/ ग्राम पंचायत/ न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र/ कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची / स्थानांतरण प्रमाण- पत्र/ पैन कार्ड/ आधार कार्ड / मतदाता परिचय-पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस । (कोई एक)
  • पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • स्व-घोषणा शपथ पत्र (आवेदन के साथ संलग्र)
  • यदि महिला हितग्राही के पास मोबाईल नंबर न ही तो राशन कार्ड जमा किया जावे।

हितग्राही को दी जाने वाली सहायता।

  • पात्र महिला को रुपये 1000/- प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से भुगतान किन्या जाएगा
  • सामाजिक सहायता कार्यक्रम/विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रू. 1000/- से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

आवेदन करने का माध्यम।

योजना के ऑनलाईन पोर्टल

(www.mahtarivandan.cgstate.gov.in)

तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे-

  • आंगनबाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से
  • ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से
  • बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से
  • आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे
  • नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लागिन आईडी से

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